देवास/ जिला अभिभाषक संघ के सचिव प्रवीण शर्मा के अनुसार बताया गया है माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क. 345 / 2020 दिनांक 17. 03. 2020 के परिपालन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उपरोक्त पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिला न्यायालय तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय न्यायालयों में दिनांक 31.03.2020 तक केबल अति आवश्यक प्रकरणों जैसे जमानत, आवश्यक स्थगन इन्जनशन को छोडकर सभी प्रकरणो को आगे बडा दिया जाये| सभी न्यायालयों में कोरोना बायरस की रोकथाम हेतु सेनेटाईजर आवश्यक रूप से उपलब्ध रखे जाये। किसी भी कर्मचारी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 31.03.2020 तक न ली जाये।
जिला न्यायालय जिले के प्रशासनिक विभाग, स्वास्थ विभाग अधिवक्ता संघ एवं अन्य विभागो के तालमेंल से कोरोना बायरस ( कोविड 19 ) की रोक थाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये । जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष मनोज हेतावल, संघ पदाधिकारी चंद्रपाल सिंह राजपूत , प्रवीण शर्मा, लोकेश जोशी,चंद्रपाल सिंह राठौड़,पंकज मगरोलिया व संघ के सदस्यों से उक्त पत्र के परिपालन में निर्देषित दिशा निर्देशों को पालन कर कोराना बायरस से बचाव करने का आहवान किया ।

