मतदान दिवस के एक दिन पूर्व से बिना प्रमाणीकृत विज्ञापन पर रोक

देवास 23 अक्‍टूबर 2020/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अंतर्गत प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात् 2 एवं 3 नवंबर 2020 में प्रकाशित होने वाले वि‍ज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाणीकरण जिला स्‍तर पर गठित एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति) द्वारा किया जावेगा।

किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी या अन्य संगठन/व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में 2 एवं 3 नवम्बर को विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व विज्ञापन की विषय सूची को, जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक होगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay