देवास 20 जून 2020/ कार्यपालन यंत्री (शहर) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमि.देवास ने बताया कि कोरोना वायरस माहमारी ( कोविड 19 ) के बचाव के लिए लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष राहत दी है। जिसमे ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी उनके आगामी तीन माह अर्थात मई , जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि रूपये 100 से रूपये 400 रूपये तक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया जाए।
ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल 2020 में देयक राशि 100 रुपये से अधिक परन्तु 400 रुपये या उससे कम थी , उनके आगामी तीन माह अर्थात मई , जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 400 रूपये अधिक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाए । ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में देयकों की जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा । ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जो संबल योजना के हितग्राही है एवं जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक की राशि 100 रुपये तक थी , उनके आगामी तीन माह अर्थात मई , जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 100 रूपये तक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में मात्र 50 रुपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया जाए । ऐसे सभी निम्नदाब गैर घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्चदाब टैरिफ एचव्ही 3 उपभोक्ताओं के माह अप्रैल के साथ ही मई एवं जून 2020 के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को आस्थगित किया जाये। इस प्रकार आस्थिगत राशि की वसूली माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ छः समान किश्तों में बिना ब्याज के की जाये । ऐसे सभी ( उच्चदाब सहित ) उपभोक्ताओं द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह में देय विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक करने पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ( निम्नदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम रूपये दस हजार मात्र तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम रूपये एक लाख मात्र ) आगामी बिल में दी जायें एवं यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जाये ।