देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी खाडेकर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट बागली ने आरोपी सखारांम पिता रामसिह निवासी ग्राम केवटयापानी उदय नगर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा।
घटना का विवरण इस तरह है फरयादी राकेश ने दिनांक 24 जून 2020 को थाना उदयनगर मे उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 23 जून 2020 को रात्री 10 बजे अपने घर केवटीयापानी पर सो रहा था। उस समय मेरे घर का दरवाजा खुला था तब आरोपी सखाराम हाथ मे कुल्हाडी लेकर आया और बोला की राकेश तुने जो मकान कि दिवाल कि बाउन्ड्री बनाई है वह मेरी तरफ है। इसी बात को लेकर मुझे मां बहन कि नंगी -नंगी गांलियां देने लगा मेैने गाली देने से मना किया तो सखाराम ने मुझे कुल्हाडी कि मुदाल से मारा जिससे मुझे दाहिने जबडे मे चोट लगी।
मै चिल्लाया तो लक्ष्मण ओर मुकेश बचाने आये ओर बोला आज तो बच गया अब अगली बार जानं से खत्म कर दुंगा। रात अधिक होने से रिपोर्ट करने नही आया उसके बताये अनुसार थाना उदय नगर के अपराध क्रमांक 126/2020 धारा 294,452,323,504,506 भादवी मे रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया है।
आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया।माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।