जप्त समस्त सामग्री का मूल्य लगभग 9 लाख 84 हजार रूपये
देवास 16 अक्टूबर 2020/ हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश अनुसार और सहायक आबकारी आयुक्त विक्रम दीप सांगर के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के निर्माण संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर कठोर कार्यवाही करने के लिए गठित जिला आबकारी उड़नदस्ता द्वारा कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादोन तथा नायब तहसीलदार श्री प्रवीण पाटीदार के नेतृत्व में आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम भडा पिपलिया में तथा ग्राम के आसपास खेतों मे नाले किनारे अचानक दबिश दी गई इसमें अवैध मदिरा का अवैध निर्माण और विक्रय करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई जिसमे 600 पाव देशी मदिरा प्लेन के, 145 लीटर हाथभट्टी मदिरा तथा लगभग 18 हजार 200 लीटर महुआ लहान बरामद किया गया। लहान को मौके पर ही विधिवत नष्ट किया गया। 06 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत तथा 02 प्रकरण धारा 34(2) के तहत सहित इस प्रकार कुल 08 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य रुपए 9 लाख 84 हजार रूपये है। टीम को देखकर आरोपी फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है।
ग्राम के आसपास नाले किनारे दल द्वारा खेतों में पैदल चलकर सर्चिंग की गई जिसमे अलग-अलग स्थानों पर झाड़ियों में छुपाकर रखी हुई हाथभट्टी मदिरा तथा महुआ लहान बरामद किया गया। लहान को बड़े-बड़े प्लास्टिक के ड्रमों तथा छोटी केनो में रखा गया था। ग्राम के दक्षिण पूर्वी भाग में नाले किनारे झाड़ियों में 12 पेटी देशी मदिरा प्लेन की छुपाकर रखी गयी थी जिसे दल द्वारा बरामद किया गया। देसी मदिरा के लेबल पर जिला बड़वानी लिए विक्रय अंकित है। इसकी भी जाँच की जाएगी।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, निधि शर्मा, महेश पटेल, विजय कुचेरिया, उमेश स्वर्णकार, दिनेश कुमार भार्गव, संदीप सिंह चौहान, प्रेम यादव तथा कैलाश जामोद आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कलोसिया, राजाराम रैकवार, दीपक धुरिया आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, अशोक सेन, नितिन सोनी, अरविंद जिनवाल, विकास गौतम, दीपक टटवाडे, सनत कुमार ओझा सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।