देवास जिला आबकारी , संभागीय उड़न दस्ता, एफ. एस. टी. एवं पुलिस बल ने की भील आमला के जंगलों में सामूहिक कार्यवाही

  • 1110000 कीमत की  हाथ भट्टी मदिरा, महुआ लहान एवं मदिरा निर्माण की सामग्री बरामद

 देवास/ विधानसभा उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है इसी के मद्देनजर कलेक्टर  चंद्रमौली शुक्ला द्वारा जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी को  अवैध मदिरा के निर्माण ,संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर  कठोर कार्यवाही करने के निर्देश  दिए गए थे इसी के तारतम्य में कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व में आज दिनांक 21/10/20  को आबकारी वृत्त बागली के ग्राम भील आमला में सयुंक्त दबिश दी गई। जिसमें गांव के पास स्थित नाले एवं पहाड़ी के पास घने जंगलों में अवैध हाथ भट्टी निर्माण के अड्डों से बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी मदिरा एवं महुआ लहन बरामद किया गया जिसमें कुल 08 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत पंजीबद्ध किए गए जिसमें 300 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 21000 लीटर महुआ लहान बरामद किया गया। महुआ लहांन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया, बरामद सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 1110000 रूपए है।

उक्त कार्यवाही में ए एफ एस टी प्रभारी नायब तहसीलदार प्रतिभा भाबर एवं अनीता बरेठा संभागीय उड़न दस्ते के आबकारी उपनिरीक्षक आर एन पाल, वी एस खिंची, देवास आबकारी के उपनिरीक्षक प्रेम यादव,राजकुमारी मंडलोई , निधि शर्मा , डी पी सिंह , दिनेश भार्गव, विजय कुचेरिया, संदीप सिंह चौहान, उमेश स्वर्णकार, कैलाश जमोद पुलिस लाईन से उपनिरीक्षक राहुल पाटीदार,  मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया, विष्णु प्रसाद , राजाराम रैकवार ,राजेश जोशी अशोक कुमार सेन अरविंद , दीपक टटवाडे, संगीता यादव, आशीष खरे, करामत अली, प्रधान आरक्षक 09 हितेंद्र,1012 धर्मेन्द्र, आरक्षक 985 सरमन,954 स्वाति,938 मंजू आदि का मुख्य योगदान रहा।

Post Author: Vijendra Upadhyay