1 लाख 57 हजार 920 लीटर महुआ लहान तथा 4 हजार 730 बल्क लीटर मदिरा जप्त
देवास 31 अक्टूबर 2020/ सहायक आबकारी आयुक्त देवास विक्रमदीप सांगर ने बताया कि हाटपीपल्या विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 के मद्देनजर कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण परिवहन एवं संग्रहण के विरूद्ध की जा रही है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने की दिनांक 29 सितम्बर 2020 से आज दिनांक तक 386 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। 189 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 हजार 730 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है, जिसका मूल्य 12 लाख 14 हजार 541 है। 1 लाख 57 हजार 920 लीटर महुआ लहान जप्त किया गया है, जिसका मूल्य 78 लाख 96 हजार रूपये है। कुल 06 वाहन जप्त किये गये है, जिनका मूल्य 7 लाख 95 हजार रूपये है।
उन्होंने बताया कि देवास जिले के सहायक जिला आबकारी अधिकारी, समस्त वृत उपनिरीक्षको एवं स्टाफ द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण परिवहन एवं संग्रहण के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए मदिरा एवं अवैध मदिरा परिवहन करते वाहनो को जप्त किया गया। आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र में निगरानी/निरीक्षण कार्य के लिए कन्ट्रोल रूम प्रभारी श्री नागेन्द्रसिंह जादौन के नेतृत्व में 06 दल गठित किये गये हैं। जो कि चुनाव सम्पन्न होने तक सेक्टरवार कार्यवाही करते रहेंगे।