14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बकाया संपत्तिकर, जलकर सरचार्ज पर मिलेगी छूट

देवास। राज्य विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देषानुसार 14 सितम्बर शनिवार को शहर मे नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। नगर निगम द्वारा शहर के भूमि, भवन, भूस्वामियो के संपत्तियो पर बकाया संपत्तिकर एवं बकाया जलकर पर लगनें वाले सरचार्ज में छूट प्रदान की जावेगी।
लोक अदालत मे संपत्तिकरदाताओ के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट , 50 हजार से अधिक तथा रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत तक की छूट,संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार मे राशि रूपये 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 25 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार तक 100 प्रतिशत की छूट, 10 हजार से अधिक तथा रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 75 प्रतिशत की छूट, वित्तीय वर्ष 2018-19 की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ही देय होगी । यह छूट मात्र 14 सितम्बर 2019 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। शहर के भूमि, भवन स्वामियों एवं जलकर उपभोक्ताओं के बकाय करदाताओं के बकाया राशि के बिल जारी किए जा चुके हैं।
नेशनल लोक अदालत के दिवस निगम के नवीन कार्यालय मे संपत्तिकर, जलकर जिसमे संपत्तिकर के 10 तथा जलकर के 6 एवं लायसेंस फीस का 1 एवं दुकान किराये का 1 अतिरिक्त काउंटर तथा न्यायालय परिसर मे संपत्तिकर के 5 तथा जलकर के 4 अतिरिक्त काउंटर चालू रहेंगे। लोक अदालत के दिन निगम कार्यालय मे प्रात: 8.30 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा न्यायालय परिसर मे प्रात: 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक काउंटर खुले रहेगें। निगम द्वारा करदाताओ की सुविधाओ को दृष्टिगत रखते हुये उपभोक्ता के संपत्तिकर, जलकर भरने की जानकारी मे समस्या, निराकरण का सूचना काउंटर तथा बैठक व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था की जावेगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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