देवास 30 मार्च 2020। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उज्जैन शशांक मिश्र ने कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 70 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 17 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
Related Posts '
03 SEP
पाइप चोरी का प्रयास कर रहे दो आरोपी नेमावर पुलिस ने रंगे हाथ पकड़े
पाइप चोरी का प्रयास कर रहे दो आरोपी नेमावर पुलिस ने...
02 SEP
त्योहारों पर कानून व्यवस्था व शांति बनाये रखने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किये जायेंगे
त्योहारों पर कानून व्यवस्था व शांति बनाये रखने के...
12 JUL
तलवार से जानलेवा हमला करने वाले सूचीबद्ध गुंडे पर रासुका की कार्रवाई
तलवार से जानलेवा हमला करने वाले सूचीबद्ध गुंडे पर...
06 JUL
देवास पुलिस ने लौटाए 210 गुम मोबाइल, 760 पीड़ितों को वापस दिलाए 3.06 करोड़ रुपये
देवास पुलिस ने लौटाए 210 गुम मोबाइल, 760 पीड़ितों को वापस...

