लॉकडाउन के दौरान यात्रियों के परिवहन के संबंध में निर्देश जारी

देवास 27 मार्च 2020/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए समग्र लॉकडाउन के दौरान यात्रियों के परिवहन के संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। परिवहन आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के किसी जिले से अन्य जिले को यात्री वाहन द्वारा भेजे जाने वाले यात्रियो को अन्य जिले में जिला मुख्यालय तक पहुँचाया जाए। जिला मुख्यालय से उस जिले के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/ तहसीलों/कस्बों आदि तक उन यात्रियों को पहुँचाने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला परिवहन अधिकारी का होगा। किसी भी परिस्थिति में अन्य जिले से भेजी गई यात्री वाहन को विलंबित/ रोका न जाए, अपितु जिला मुख्यालय पर यात्रियों को उतारने के बाद उस वाहन को मूल जिले के लिए वापस रवाना किया जाए। प्रत्येक परिवहन अधिकारी वाहन में यात्रियों को बैठाने से पूर्व उस वाहन को ठीक तरह से सेनेटाईज करना तथा मूल जिले को वाहन वापस भेजने से पूर्व उसे पुनः सेनेटाईज करेंगे। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से वाहन की एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाया जाना सुनिश्चित करेंगे। एक जिले से दूसरे जिले को यात्री भेजे जाने पर जिस वाहन से यात्रियों को रवाना किया जा रहा है, उस वाहन का पंजीयन क्रमांक, वाहन मालिक तथा चालक का नाम और उनके मोबाईल नम्बर तथा उस वाहन को रवाना करने का गन्तव्य स्थान तक यात्रियों को पहुँचाकर वापस किये जाने का समय संबंधित परिवहन अधिकारी एक-दूसरे को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
वाहन में यात्रियों को बैठाकर रवाना करने वाले/गन्तव्य स्थान पर यात्रियों को वाहन से उतारने वाले परिवहन अधिकारी संबंधित जिले के जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय कर, आवश्यक पुलिस कर्मियों की व्यवस्था तथा यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण/सेनेटाईजेशन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक संभाग स्तरीय परिवहन कार्यालय पर कम से कम 10 यात्री वाहन तथा जिला स्तरीय परिवहन कार्यालय पर कम से कम 5 यात्री वाहन हर समय उपलब्ध स्थिति में (24x7Standby) रखा जाना सुनिश्चित करेंगे। निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा प्रत्येक गतिविधि के संबंध में जानकारी भिजवाई जाए।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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