देवास 28 अप्रैल 2020/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने जन – स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोविड – 19 से रोकथाम व बचाव हेतु एपिडेमिक एक्ट , 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड – 19 विनियम , 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट , 1949 की धारा 71 ( 1) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशनुसार आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी , गैर – सरकारी कार्यालय एवं परिसर , सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर , सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर , सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे – मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल शापिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वेस्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभग्रह, एअरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा में किसी भी प्रकार तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट , बीड़ी , खैनी , गुटखा , पान मसाला जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई भी पदाधिकारी , कर्मचारी या आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करता हैं तो उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुकूल कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।