धर्म की आड़ लेकर शासकीय भूमि पर किया अवैध कब्जा

हिन्दू संगठन द्वारा आपत्ती लिये जाने पर जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड को दिया नोटिस

देेवास। अपर कलेक्टर जिला देवास के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल को पत्र पे्रषित कर शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों की भूमि के संबंध में रेकार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि तथाकथित धर्म के ठेकेदारों द्वारा शहर सहित जिले भर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है और उसे नियम विरूद्ध वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर जिला भू संरक्षक प्रमुख हिंदू संगठन देवास के माखनसिंह राजपूत एवं ओ.पी. भावसार ने जिला प्रशासन को अपनी आपत्ती दर्ज कराई थी। जिस पर जिला प्रशासन द्वारा वक्फ बोर्ड भोपाल को उपरोक्त भूमियोंं के संबंध में समस्त रेकार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतुु पत्र लिखा गया है। जिन भूमियों पर अवैध कब्जा किया गया है उनमें प्रमुख रूप से मोती बंगला स्थित लोटनशाह दरगाह देवास खसरा नं. 98 जुमला रकबा 1111.05 वर्गमीटर (मस्जिद व 6 दुकान), कब्रस्तान काली मस्जिद शंकरगढ, ग्राम पंच तालाब तह. देवास खसरा नं. 91. 94 जुमला रकबा 1.0200 हेक्टर 0.3200, कब्रस्तान भैसूनी तहसील देवास खसरा नं. 53, रकबा 0.400 हेक्टर, हजरत उमर मस्जिद व मदरसा नेमावर तहसील खातेगांव जिला देवास पटवारी हल्का नं. 53, राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 विकासखंड खातेगांव, भूमि क्षेत्रफल 2268 वर्गफीट एवं ग्राम घायली तहसील खातेगांव जिला देवास व हलका नम्बर 44, खसरा नं. 158, रकबा 0.2100 हेक्टर भूमि को वक्फ बोर्ड में दर्ज करने हेतु धारा 36 का दुरूपयोग करते हुुए आवेदन ऐसे लोगों द्वारा दिए गए है जिन्हें उक्त संपत्ति को वक्फ में दिये जानेे का कोई अधिकार नहीं है।
हिंदू संगठन की आपत्ति लिये जानेे के बाद प्रशासन ने वक्फ बोर्ड को पत्र जारी किया है। हिंदू संगठन ने इसी तरह शासकीय भूमियों को भू माफियाओं द्वारा धर्र्म की आड में किए गए अवैध कब्जों से मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी है। इस तरह की कार्यवाही जिले में पहली बार देखी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी होने के बाद भू माफियाओं की नींद उड़ गई है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को कब तक मुक्त कराती है।

Post Author: Vijendra Upadhyay