केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। देश भर में जीएसटी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों राहत दी है साथ ही ज्वेलरी सेक्टर को पीएमएलए से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने KYC नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के तहत 2 लाख रुपए तक की ज्वेलरी खरीदने के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड का विवरण नहीं देना होगा। अब तक यह सीमा 50 हजार रुपए थी। यानी अब अगर आप ज्वेलरी शॉप से 2 लाख रुपए तक की ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको पैन नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीएसटी काउंसिल ने नए नियमों मे बदलाव करते कंपाउंडिंग स्कीम की सीमा 75 लाख से 1 करोड़ कर दी है। इसके साथ ही व्यापारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है।
जीएसटी काउंसिल ने ज्वेलरी सेक्टर को प्रिवेंशन ऑफ मनीलॉड्रिंग एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया है। अब 50 हजार रुपये से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने पर पैन कार्ड देना जरूरी नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक अब दो लाख से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने पर पैन की डिटेल देना आवश्यक होगा। काउंसिल की बैठक मे यह भी निर्णय लिया कि पीएमएलए एक्ट से सर्राफा कारोबार को बाहर कर दिया है| अब डेढ़ करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारी तीन महीने में रिटर्न दे सकते हैं। वहीं रिवर्स चार्ज की व्यवस्था 31 मार्च 2018 तक स्थगित कर दी गई है।